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सामान्य कर में मिलेगी तीन फीसदी छूट

डिजिटल डेस्क, अमरावती। महानगरपालिका का करदाता यदि मनपा के बकाया संपत्ति कर और वर्तमान कर का भुगतान दी गई अवधि में करता है तो करदाताओं को सामान्यकर में पहले चरण में दो प्रतिशत और दूसरे चरण में सामान्य कर में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह जानकारी आयुक्त डॉ. प्रवीण अाष्टीकर ने दी।
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपत्ति कर यदि 30 सितंबर, 2022 तक व्यक्तिगत रूप से संबंधित अंचल कार्यालय को भुगतान किया जाता है तो संपत्ति कर पर सामान्य कर में 2 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यदि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2022 तक संबंधित अंचल कार्यालय में सीधे/व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कर का भुगतान करता है तो संपत्ति कर के सामान्य कर में 1 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
अगले वित्तीय वर्ष में भी मिलेगी छूट वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, संपत्ति कर पर 2 प्रतिशत की छूट देय होगी यदि संपत्ति कर का भुगतान अप्रैल और मई में किया जाता है और 1 प्रतिशत छूट देय होगी यदि संपत्ति कर का भुगतान जून और सितंबर के बीच किया जाता है। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन तरीके से कर भुगतान के लिए नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2022-2023 में उपरोक्त अवधी के साथ अतिरिक्त 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
Created On :   25 Aug 2022 5:14 PM IST