हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

amrawati in life imprisonment for murder accused
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
अमरावती हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क,अमरावती।  फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के जलाराम नगर परिसर में 30 जनवरी 2018 को घटित सेवानिवृत्त शिक्षिका शैलजा ओमप्रकाश निलंगे (60) के हत्याकांड प्रकरण में आरोपी धीरज अरुण शिंदे को जिला व सत्र न्यायाधीश (3) निखिल पी. मेहता की अदालत ने  दोषी करार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि उसकी एक अन्य साथी अश्विनी टेकाडे को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक जलाराम नगर के गली नं.3 परिसर निवासी शैलजा निलंगे नामक सेवानिवृत्त शिक्षिका घर में अकेली रहती थी। उसकी दो बेटियां नागपुर रहती हैं और एक बेटा जयंत कालोनी में रहता था।

घटना के दो माह पूर्व शैलजा ने धीरज शिंदे नामक युवक को अपने मकान का एक कमरा किराए से दिया था। शैलजा का बेटा अमरावती मनपा में कार्यरत है। वह शहर में ही अपने परिवार के साथ अलग रहता है। घटनावाले दिन 31 जनवरी 2018 को सुबह 8.30 बजे के दौरान आरोपी धीरज पड़ो में रहनेवाली प्रतिभा हेगू के घर पहुंचा और कहने लगा कि वह मकान मालकिन को आवाज दे रहा है लेकिन घर से कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। इस कारण प्रतिभा तत्काल शैलजा निलंगे के घर पहुंची। तब उसे शैलजा का घर खुला दिखाई दिया। भीतर जाकर देखा तो शैलजा मृतावस्था में पड़ी दिखाई दी। मृतक शैलजा के नाक और मुंह से खून बह रहा था और पलंग पर भी उसके खून के निशान दिखाई दे रहे थे। तत्काल फ्रेजरपुरा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पता चला कि मृतक शैलजा के नाम का एटीएम कार्ड का इस्तेमाल दस्तूर नगर चौक एटीएम बुथ से किया गया है। 

शैलजा की मृत्यु के बाद उसी दिन एटीएम से 40 हजार रुपए निकाले गए। उस एटीएम के सीसीटीवी को जब्त कर फुटेज देखे गए तब उसमे धीरज शिंदे और अश्विनी टेकाडे दोनों पैसे निकालते दिखाई दिए। इस आधार पर दोनों काे पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो धीरज ने अपराध कबूल लिया। धीरज ने बताया कि शैलजा निलंगे की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके घर से मूल्यवान वस्तु, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज चोरी कर उसने अश्विनी टेकाडे को दिए थे।  पुलिस ने नकद पैसे सहित सारा सामान जब्त किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 380, 341, 203, 411 और 34 के तहत मामला दर्ज किया।

जांच-पड़ताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। जिला व सत्र न्यायालय (3) में चली सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकील एड. दिलीप तिवारी ने कुल 15 गवाहाें को परखा। दोनों पक्षों की दलीलंे सुनने  के बाद अदालत ने आरोपी धीरज शिंदे को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा छह माह अतिरिक्त कारावास, धारा 380 क ेतहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना अन्यथा एक माह अतिरिक्त कारावास, धारा 341 के तहत एक माह कारवास व धारा 203 तहत एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जबकि इस मुख्य आरोपी को सहयोग करनेवाली अश्विनी टेकाडे को धारा 411 के तहत दोषी  करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 
 
 

Created On :   13 May 2022 1:18 PM IST

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