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लॉकडाउन से बना थकावट और खीज का माहौल: हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन ने थकावट और खीज का वातावरण बना दिया है। हाईकोर्ट ने एक आरोपी को जमानत प्रदान करते हुए यह टिप्पणी की है। आरोपी पर तीन पुलिस वालों पर हमला कर भागने का आरोप है। दरअरसल पेशे से आर्किटेक्ट आरोपी करण नायर (27) 8 मई 2020 को मरीन ड्राइव इलाके में रात के समय घूम रहे थे। जब पुलिस ने नायर से घूमने का कारण पूछा तो आरोपी की तीन पुलिस वालों से कहा सुनी हो गई। इस दौरान नायर ने जब पुलिस वालों से बचने के लिए भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों को चोट लग गई। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को दौड़ कर पकड़ लिया। इसके बाद नायर ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया।
न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने नायर के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील निरंजन मुन्दरगी ने कहा कि घटना के दिन मेरा मुवक्किल मानसिक रुप से ठीक नहीं था। इसके चलते वह प्रतिबंधित समय में घर से बाहर गया था। वह पेशे से आर्किटेक्ट है। घटना के दिन उसके मुवक्किल के पास चापर जैसा कोई हथियार नहीं था बल्कि उसके पास ऐसे उपकरण थे जो आर्किटेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि नि:संदेह लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर कानून व्यवस्था को कायम रखने काफी दबाव है। लेकिन लॉकडाउन ने थकावट व खीज का माहौल बना दिया है। जिसके जाल में आरोपी फंस गया। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी युवा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। इसलिए उसे 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है। न्यायमूर्ति ने आरोपी को जरुरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा है। विविध शासकीय योजना के माध्यम से फलबाग का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विशेष जोर देने किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि मौसम के दगा देने पर किसान संभावित संकट से बच सके।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।