अंकुर इस्टेट प्रा.लि. के फर्जी दस्तावेजों की होगी जांच : हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के वाड़ी थाना क्षेत्र के चर्चित अंकुर इस्टेट प्राईवेट लिमि. के भूखंड प्रकरण में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का फैसला आया है। हाई कोर्ट ने वाड़ी पुलिस को आरोपी क्रमांक 7 महेशकुमार गोयल के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी है। हांलाकि हाई कोर्ट ने जेएमएफसी न्यायालय के 7 जून 2022 के आदेश में तकनीकी त्रुटि निकालकर उसे खारिज भी किया है। दरअसल नागपुर ग्रामीण तहसीलदार ने 18 जून 2016 को वाड़ी पुलिस में शिकायत दी। जिसमें कहा गया कि सुराबर्डी सर्वे क्रमांक 103/1 और 103/2 के मालिक अंकुर इस्टेट प्राईवेट लिमि. के निदेशक कमलकिशोर अग्रवाल और अंकुर ब्रिजकिशोर अग्रवाल ने फर्जी रबर स्टैंप और जिलाधिकारी के जाली हस्ताक्षर से जमीन को गैर-कृषि में परिवर्तित कर दिया। महेशकुमार गोयल ने उन्हें यह दस्तावेज बनाने में मदद की।
पुलिस ने इस मामले में गोयल और स्थानीय तलाठी सहित कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया। 14 मई 2018 को जांच अधिकारी ने जेएमएफसी न्यायालय में अर्जी दी कि गोयल के खिलाफ इस मामले में ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें इस प्रकरण से बरी कर दिया जाए। इस पर जेएमएफसी न्यायालय ने तहसीलदार को नोटिस जारी किया। इसके बाद 4 वर्ष तक यह प्रकरण ऐसे ही विचाराधीन रहा। वर्ष 2022 में जांच अधिकारी बदल गया। नए अधिकारी ने न्यायालय में अपना पक्ष बदला और कहा कि अब तक गोयल के खिलाफ ठीक से जांच नहीं हुई, लेकिन प्रकरण में उनके खिलाफ कई नए ठोस सबूत मिले हैं। ऐसे में पुलिस को और आगे जांच करने और पूरक चार्जशीट प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। न्यायालय ने 7 जून 2022 को इसे मान्य करते हुए जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। जिसके खिलाफ गोयल ने हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि जब एक बार पुलिस ने उन्हें इस प्रकरण में निर्दोष बताते हुए दोषमुक्त करने की अर्जी न्यायालय में दायर कर दी, तो फिर पुलिस अपना ही पक्ष बदल कर उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की अर्जी दायर नहीं कर सकती। ना ही जेएमएफसी न्यायालय को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अधिकार था। वहीं सरकारी पक्ष ने इस मामले में दलील दी कि पिछले जांच अधिकारी ने गोयल को बचाने के लिए उन्हें बरी करने की अर्जी दायर की थी। उस जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
Created On :   11 April 2023 12:15 PM IST