- Home
- /
- ब्याजमाफी के लिए आए परिमंडल के 140...
ब्याजमाफी के लिए आए परिमंडल के 140 ग्राहकों के आवेदन

डिजिटल डेस्क, अमरावती। कायम स्वरूप बिजली आपूर्ति खंडित रहे ग्राहकों के लिए विलासराव देशमुख अभय योजना अंतर्गत मिलने वाली सहूलियत के लाभ के लिए अब तक परिमंडल के 140 ग्राहकों के आवेदन किया है। ब्याज व विलंब आकार में शत-प्रतिशत माफी सहित बिजली का कनेक्शन दोबारा जोड़ने का अवसर रहे योजना का लाभ लेने का आह्वान महावितरण ने किया है।
ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राऊत ने विलासराव देशमुख अभय योजना घोषित की है। कायम स्वरूप बकायादार ग्राहकों को इस योजना में बकाया रकम अदा कर बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ने और अपना उद्योग व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला है। यह योजना 1 मार्च से 31 अगस्त 2022 तक है। कृषि ग्राहक को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए यह योजना लागू रहेगी। साथ ही 31 दिसंबर 2021 के पूर्व जिनकी बिजली आपूर्ति कायम स्वरूप खंडित की गई है। उन ग्राहकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
योजना के तहत संबंधित ग्राहक द्वारा बकाया बिल की मूल रकम अदा की गई तो उनका ब्याज व विलंब आकार शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा है। इस योजना में किश्तों में भी रकम भरने की सुविधा है। लेकिन इसके लिए बिल की 20 फीसदी रकम पहले अदा करना अनिवार्य है। जिन ग्राहकों का विवाद अदालत में शुरू है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक लाभार्थियों को महावितरण के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करना पड़ेगा। अब तक कुल 140 बकायादार ग्राहकों ने इस योजना के लाभ के लिए आवेदन किया है।
6 किश्तों में भर सकते हैं बिल
विलासराव देशमुख अभय योजना का लाभ लेने जिन लाभार्थियों द्वारा आवेदन करने के बाद पहली किश्त 30 प्रतिशत अदा की गई। उन्हें शेष रकम 6 किश्तों में भर सकते हैं। महावितरण द्वारा बकाया रकम की वसूली के लिए जिस ग्राहक के खिलाफ कोर्ट में दावा दाखिल किया होगा और उस ग्राहक को योजना का लाभ लेना हो तो ऐसे ग्राहक को महावितरण के दावे के खर्च को अदा करना आवश्यक है।
Created On :   19 April 2022 3:38 PM IST