जुए के आरोपियों पर मकोका लगाना सहीः हाईकोर्ट

Applying MCOCA on the accused of gambling is correct: High Court
जुए के आरोपियों पर मकोका लगाना सहीः हाईकोर्ट
जुए के आरोपियों पर मकोका लगाना सहीः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  जुए का संगठित अपराध से संबंध होता है। यह बात कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुए के अड्डे पर छापे मारी के दौरान गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून(मकोका) के तहत मामला दर्ज करने को सही ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश बी पी धर्माधिकारी ने आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है।
 
पुलिस ने अप्रैल 2019 में कोल्हापुर में सलीम मुल्ला के एक जुए के अड्डे पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने पाया था कि जुए की आड़ में यहां पर संगठित अपराध का गिरोह चलाया जाता है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मकोका कानून के तहत मामला दर्ज किया था। गैम्बलिंग कानून के तहत दर्ज मामले में दो साल की सजा का प्रावधान है। और जमानत मिल जाती है लेकिन मकोका लगाए जाने के बाद आरोपी को जमानत मिलना कठिन हो जाता है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने नियमों के तहत इस मामले में मकोका लगाया है। यदि किसी समूह में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अतीत में पहले से संगेय अपराध दर्ज हैं तो आरोपियों पर मकोका लगाया जा सकता है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि जुए का अक्सर संगठित अपराध से संबंध होता है। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कहा कि आरोपी मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपना बचाव कर सकते हैं। 

दशक्रिया करने गए युवक की डूबने से मृत्यु
 गोंदिया:  
महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित बिरसोला संगम में बुधवार २२ अप्रैल को सुबह करीब 11.30 बजे ऋषि प्यारेलाल मिश्रा (30)की  डूूबने से मृत्यु हो गई। स्थानीय गौरी नगर निवासी मिश्रा के परिवार के किसी सदस्य का दस दिन पूर्व किसी का देहांत हो गया था। दशक्रिया के लिए परिवार के कुछ लोग काटीनगर के समीप स्थित बाघ नदी के बिरसोला घाट पर गए थे तब यह हादसा हुआ।


 

 

Created On :   22 April 2020 9:57 PM IST

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