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सहकर्मी की हत्या के दोषी सेना जवानों को जमानत से इंकार

डिजिटल डेस्क,मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैसे से जुड़े विवाद को लेकर अपने सेवानिवृत्त सहकर्मी की हत्या के मामले में आरोपी थल सेना के 6 जवानों को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी भले थल सेना के जवान हैं पर इस मामले की गहराई से जांच के लिए आरोपियो की हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरूरी है। इसलिए आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। आरोपियों के खिलाफ अहमदनगर जिला निवासी मृतक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के मुताबिक गणेश थोकल जुलाई 2020 में थल सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। सितंबर 2020 में थोकल के सहकर्मियों ने उन्हें अलीबाग में पिकनिक के लिए बुलाया था। वहां से दो दिन बाद उनका शव आया।पत्नी को बताया गया कि उसके पति थोकल की मौत डूबने से हुई है। लेकिन पत्नी ने इस पर यकीन करने से इंकार कर दिया। क्योंकि उसके पति एक अच्छे तैराक थे। इसके अलावा उसके पति के आंख व कान पर गहरे चोट के निशान थे। जिससे उसका संदेह और गहरा हो गया। पत्नी के मुताबिक उनके एक सहकर्मी ने उसके पति से एक लाख रुपए लिए थे। जिसे वह लौटा नहीं रहा था। सम्भव है कि इसी के चलते हुए विवाद में उसके पति क हत्या की गई है। पुलिस ने पहले इस मामले में एडीआर(दुर्घटनावश मौत) दर्ज किया था लेकिन पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया।
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए थल सेना के 6 जवानों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने मामले से जुडी मेडिकल रिपोर्ट व डॉक्टरों के मत को देखते हुए आरोपियों के जमानत को खारिज कर दिया। डॉक्टरों की राय के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के जो निशान हैं, वे ठोस चीज से किए गए प्रहार के चलते हुए हैं। इस लिहाज से मामले की गहराई से जांच के लिए आरोपियों से हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरूरी है।
Created On :   24 April 2021 5:53 PM IST