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जरुरी मामलों की ही हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वह कोरोना के प्रकोप के चलते घोषित लॉकडाउन के अगले आदेश तक सीमितन्यायाधीशों के साथ सीमित समय के लिए ही जरूरी मामलों की सुनवाई को जारी रखेगा। हाईकोर्ट में जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियों कॉफ्रेसिंग के जरिए ही की जाएगी। सोमवार को इस विषय पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।बैठक के बाद हाईकोर्ट में पहले की तरह ही सीमित समय के लिए ही जरूरी मामलों की सुनवाई करने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया। यह परिपत्र हाईकोर्ट की नागपुर, औरंगाबादव गोवा खंडपीठ पर भी लागू होगा। हाईकोर्ट ने जिला व मैजिस्ट्रेट कोर्ट को भी सीमित समय के लिए सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई करने के लिए कहा है।
वकील-पक्षकार डाउनलोड करेे अरोग्य सेतु एप
परिपत्र में सभी वकीलों व पक्षकारो को अपने फोन में आरोग्य सेतु डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि बिना मास्क पहने किसी भी शख्स को अदालत में प्रवेश न दिया जाए। अदालत में प्रवेश देने से पहले वकीलों व पक्षकारो कापहचान पत्र देखा जाए।अदालत परिसर व कोर्ट कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन किया जाए।हो सके तो अदालत के प्रवेश द्वार पर हाथ धोने की व्यवस्था की जाए या फिर प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखा जाए। अदालत में कोरोना के संक्रमण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। युवा वकील व कोर्ट स्टाफ तथा जो दिव्यांग नहीं है ऐसे लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करने से बचे। यदि किसी कोर्ट स्टाफ व न्यायधीश में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो वे तुरंत कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए मेडिकल सेंटर से संपर्क करें।
Created On :   4 May 2020 7:44 PM IST