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18 की उम्र है पार तो मर्जी से शादी का है अधिकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने प्रेम विवाह के एक प्रकरण में माना है कि यदि लड़की 18 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है, तो उसे अपनी मर्जी के किसी भी बालिग व्यक्ति से विवाह का पूरा अधिकार है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने पुसद निवासी दीपक और आरती (परिवर्तित नाम) के विवाह पर मुहर लगाते हुए, दीपक व उसके परिजनों पर दर्ज एफआईआर खारिज करने के आदेश दिए हैं। यह एफआईआर आरती के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई थी। पिता का आरोप था कि घटना के वक्त उनकी बेटी नाबालिग थी, जिसके कारण यह विवाह अवैध है। हाईकोर्ट ने लड़की के स्कूल दस्तावेजों और अस्पताल जहां उसका जन्म हुआ था, वहां के दस्तावेज देख कर यह फैसला दिया है।
वर पक्ष पर दर्ज एफआईआर खारिज करने के आदेश
यह है मामला : पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, आरती और दीपक में प्रेम संबंध हुए। एक दिन दीपक आरती को उसके घर से भगाकर ले गया और 2 जुलाई 2018 को दोनों ने शादी कर ली। इससे आरती के परिजन भड़क गए। गुस्से में आकर आरती के पिता ने दीपक और उसके परिवार के खिलाफ पुसद जेएमएफसी कोर्ट में शिकायत कर दी कि उनकी बेटी 18 वर्ष से कम उम्र की थी। दीपक एक नाबालिग लड़की को घर से ले गया है। जेएमएफसी कोर्ट ने 7 अगस्त 2018 को पुसद पुलिस थाने को दीपक और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादवि 363, 366, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम धारा 5 व 6 के तहत मामला दर्ज किया। एफआईआर खारिज करने के लिए दीपक व उसके परिजनों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
Created On :   2 Jan 2021 6:57 PM IST