- Home
- /
- मुश्किल समय में ड्यूटी कर रहे...
मुश्किल समय में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला गंभीर अपराध-HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना जैसे मुश्किल वक़्त में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को हर संभव सहयोग दिया जाना जरुरी है। ऐसे समय पर पुलिस पर हमला गंभीर अपराध है। लॉकडाउन के समय रथयात्रा निकालने से रोकने पर पुलिस हमला व पथराव करने वाले दो आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए उपरोक्त बात कही है।
न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि पुलिस 29 मार्च 2020 को कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए लोगों को भीड़ करने से रोकने के इरादे से गई थी। यह लोगों के हित में था लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की दाहिनी आंख व सिर पर चोट लगी। अदालत ने कहा कि देश में कोरोना जैसे संकट काल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को हर संभव सहयोग मिलना चाहिए। आरोपियों पर लगे आरोप गंभीर हैं। इसलिए जमानत आवेदन को खारिज किया जाता हैं। इससे पहले सरकारी वकील ने कहा कि अभी तक जख्मी पुलिसकर्मी की चोट से जुड़ी सर्टिफिकेट नहीं आयी है। क्योंकि डॉक्टर के पिता कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके अलावा इस तरह के मामलों के आरोपी को जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। अभी भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबकि आरोपी के वकील ने कहा कि इस मामले से जुड़े 16 आरोपियों को जमानत दी जा चुकी हैं। इसलिए समानता के आधार पर मेरे मुवक्किलो को भी जमानत दी जाए। मेरे मुवक्किल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली हर शर्त का पालन करने को तैयार हैं। इस मामले में मेरे मुवक्किलो को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है।
सोलापुर जिले के अक्कलकोट नार्थ पुलिस स्टेशन में रथयात्रा की घटना को लेकर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी परमेश्वर भरमाडेव व अन्य ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति कोतवाल ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जमानत के लिए आवेदन करने वाले आरोपियों का मामला अन्य आरोपियों से अलग है। उन पर लगे आरोप गंभीर है। इसलिए उनके जमानत आवेदन को खारिज किया जाता हैं।
Created On :   11 July 2020 5:12 PM IST