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सरकारी अधिकारियों पर हमले असहनीयः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकारी अधिकारी समाज हित में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते है उन पर हमले सहन नहीं किए जा सकते है। यह बात कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मास्क पहनने के लिए कहने पर एक पुलिस कॉन्स्टेबल की पिटाई करनेवाले दुकानदार आरोपी ख्वाजा कुरेशी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।
दरसअल 29 जून 2020 को पुलिसकर्मी गोरेगांव इलाके में गश्त कर रहे थे। इस दौरान कुरेशी की किराना की दुकान खुली थी और वहां काफी भीड़ थी। जिसके चलते एक पुलिस कांस्टेबल वहां गया और दुकान बंद करने को कहा। इस दौरान कुरेशी ने मास्क भी नहीं पहना था। पुलिसकर्मी ने कुरेशी को मास्क पहनने को कहा लेकिन कुरेशी ने मास्क पहनने से इंकार कर दिया। इस पर पुलिसकर्मी और कुरेशी के बीच कहासुनी शुरु हो गई। जो बाद में मारपीट में बदल गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज व पुलिस कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर कुरेशी के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए कुरेशी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में मेरे मुवक्किल नजर नहीं आ रहे हैं। वे घटनास्थल पर नहीं थे। जबकि सरकारी वकील ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। मामले से जुड़े प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने आरोपी की पहचान की है। इस मामले में सख्ती दिखाया जाना जरूरी है। क्योंकि आरोपी पर गंभीर आरोप है। न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि सरकारी अधिकारी समाज के हित में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते है। उन पर हमले सहन नहीं किए जा सकते। आरोपी पर गंभीर आरोप है। इसलिए उसके जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।
Created On :   24 Oct 2020 5:55 PM IST