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सहकर्मियों से बदला लेने किराए के गुंडे की मदद लेने वाले शिक्षक को जमानत
डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने वाशिम जिले के अमानी जिला परिषद स्कूल में कार्यरत शिक्षक गजानन इंगले को जमानत दी है। इस शिक्षक पर अपने सहकर्मियों से बदला लेने के लिए एक किराए के गुंडे की मदद लेने का आरोप है। मालेगांव पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने गुंडे को पिस्तौल खरीदने के लिए 40 हजार रुपए दिए थे, जिसके बाद गुंडे ने स्कूल में आकर गोलीबारी कर दी थी। मामले में सत्र न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी शिक्षक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। जहां मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत प्रदान की। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से एड. राजेंद्र डागा ने पक्ष रखा।
सहकर्मियों से था मतभेद
दरअसल, याचिकाकर्ता अमानी जिला परिषद स्कूल में इंचार्ज के रूप में कार्यरत है। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार उनका अपने सहकर्मियों से मतभेद था। उन्हें कुछ समय पूर्व मुख्याध्यापक की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अपने सहकर्मियों पर रोष निकालने के लिए उसने सुशांत खंडारे नामक एक गुंडे को पैसे दिए थे। 40 हजार रुपए पिस्तौल खरीदने के लिए भी दिए थे। तय षड़यंत्र के तहत 22 जुलाई 2020 को सुशांत खंडारे ने तत्कालीन मुख्याध्यापक विजय बोरकर को फोन किया और कहा कि, वह शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहता है। इसी सिलसिले में वह स्कूल के सभी शिक्षकों से मिलना चाहता है।
फोन पर हुई बातचीत के आधार पर सुशांत स्कूल पहुंचा, जहां उसे मुख्याध्यापक, याचिकाकर्ता व अन्य शिक्षक उपस्थित मिले। वहां आकर सुशांत मुख्याध्यापक व स्कूल के अन्य शिक्षकों से झगड़ने लगा कि, गजानन इंगले को मुख्याध्यापक पद से क्यों हटाया गया। उसे यह बताने पर कि इंगले ने स्वयं पद से इस्तीफा दिया है, पर वह नहीं माना। गुस्से में आकर उसने अपनी बंदूक से मुख्याध्यापक की ओर गोली चला दी। मुख्याध्यापक इस हमले में बाल-बाल बच गए। वहां मौजूद शिक्षकों ने हमलावर को पकड़कर एक कमरे मंे बंद कर दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
Created On :   17 Nov 2020 7:29 AM GMT