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कांजूर मार्ग वाली जमीन पर निर्माण कार्य पर लगे रोक, हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि मुंबई शहर के कांजूरमार्ग की जमीन पर मेट्रो कारशेड को लेकर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने कहा कि मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी ने नियमो के विपरीत जमीन का स्थानांतरण किया है। इसलिए यह स्थानांतरण अवैध है। इसलिए जब तक इस मामले से जुडी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक राज्य कांजूरमार्ग की जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोका जाए।
राज्य की फडणवीस सरकार ने मेट्रो कारशेड आरे में बनाने का फैसला किया था, लेकिन ठाकरे सरकार ने पर्यावरणवादियों की मांग पर यह कारशेड अब कांजूरमार्ग में बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कांजूरमार्ग की 102 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। अब केंद्र सरकार इस जमीन पर अपना दावा कर रही है। हाईकोर्ट में मेट्रो ट्रेन कारशेड के लिए जमीन स्थानांतरित करने के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में दावा किया गया है कि कांजूरमार्ग की खार जमीन का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास था। इसके बावजूद जमीन अवैध रुप से स्थानांतरितकी गई। इसलिए जमीन के इस स्थानांतरण को रद्द किया जाए। याचिका के मुताबिक मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण इस बात से अवगत है कि कांजूरमार्ग की साल्ट पैन जमीन का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास है। खंडपीठ ने श्री सिंह की दलीलों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 9 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी
Created On :   5 Dec 2020 7:27 PM IST