मुंबई-पुणे से महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में जाने पर बैन

Ban on moving from Mumbai-Pune to other districts of Maharashtra
मुंबई-पुणे से महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में जाने पर बैन
मुंबई-पुणे से महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में जाने पर बैन

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के प्रकोप के बीच अपने गांव जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्य सरकार की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत पुलिस आयुक्त वाले शहरों जैसे नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक व सोलापुर सहित अन्य जगहों पर अंतरराज्यीय व अंतरजिला प्रवास करने की अनुमति देने का अधिकार पुुुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पास होगा।जबकि मुंबई व पुणे प्रदेश महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण इलाके में डीसीपी हर किसी को प्रवास की अनुमति नहीं दे सकेंगे। इस इलाके में सिर्फ प्रवासी मजदूरों व कामगारों को ही महाराष्ट्र से बाहर जाने की अनुमति होगी।यहां से कोई महाराष्ट्र के अन्य जिलों में नहीं जा सकेगा और दूसरे जिले के लोग भी मुंबई-पुणे महानगरिय क्षेत्र में नहीं आ सकेंगे। 

अनुमति के लिए इच्छुक लोगों को अपनी पूरी जानकारी व डॉक्टर के मेडिकल प्रमाणपत्र के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में आवेदन करना होगा। इसके बाद सभी आवेदनों को नियमों के हिसाब से परखा जाएगा। फिर इसे डीसीपी के पास भेजा जाएगा। जो विभिन्न इलाकों में कोरोना की स्थिति के आधार पर निर्णय लेगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोग अनधिकृत जानकारी व सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। इसके साथ ही लोग यहां वहां व्यर्थ में न भटके और कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करे। 

Created On :   2 May 2020 7:00 PM IST

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