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सास-ससुर से बुरा व्यवहार करने वाली बहु को हाईकोर्ट ने दिखाया घर से बाहर का रास्ता

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बुजुर्ग सास-ससुर से गाली-गलौच करने वाली बहु को बांबे हाईकोर्ट ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहु एक महीने के भीतर अपने लिए दूसरा किराए का मकान खोजे और उसका पति उसके किराए का भुगतान करे। बहु के अशिष्ट व्यवहार व प्रताड़ना से तंग आकर सास-ससुर ने अपने बेटे व बहु को घर में आने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में दावा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि वे मेरी बहु के हिंसक व गाली-गलौच पूर्ण बर्ताव के चलते अपने ही घर में जीवन के अंतिम पड़ाव में शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए उनकी बहु व बेटे को उनके घर में आने से रोका जाए।
महानगर के बांद्रा इलाके में रहनेवाले 72 वर्षीय ससुर ने कहा, कई सालों से उनकी बहु उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है। बेटे को इस बारे में जानकारी है फिर भी इस मामले में दखल देने की बजाय वह बहु का ही समर्थन कर रहा है और मेरी बातों को नजरअंदाज करता है। यही नहीं बहु मेरे उपर पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत भी दर्ज करा चुकी है। बुजुर्ग सास-ससुर ने अपने आवेदन में दावा किया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इसलिए उनके बहु व बेटे को घर में न आने दिया जाए ताकि वे अपने घर में चैन से रह सके।
जस्टिस शालिनी फणसालकर जोशी के सामने बुजुर्ग-सास ससुर के दावे पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने कहा कि बुजुर्ग दंपति (सास-ससुर) कई वर्षों से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपने बहू के अशिष्ट व्यवहार का सामना कर रहे हैं। यह उनके प्रति क्रूरता है। लिहाजा बहु एक महीने के भीतर किराए से अपने लिए दूसरा मकान ले और उसका पति 35 से 40 हजार रुपए किराए की रकम का भुगतान करे। जस्टिस ने कहा कि घर खाली करने को लेकर दिए गए समय को हम आगे नहीं बढाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले दिंडोशी कोर्ट ने भी बहु को घर खाली करने के लिए 6 महीने का समय दिया था लेकिन वह अपने सास-ससुर का घर खाली करने को तैयार ही नहीं हुई।
Created On :   12 Oct 2018 11:36 PM IST