बांग्लादेशी नागरिकों को 2 साल की सजा 

Bangladeshi nationals sentenced to 2 years
बांग्लादेशी नागरिकों को 2 साल की सजा 
बांग्लादेशी नागरिकों को 2 साल की सजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिला अदालत ने अवैध रूप से यहां रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। ठाणे की सहायक सत्र अदालत के न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने दो जनवरी को मारूफ मुजुबी शेख और अली कलाम शेख को विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों और काशीमीरा थाने के प्रभारी अधिकारी को दोनों को सजा पूरी होने के बाद दोनों अभियुक्तों को प्रत्यर्पित करने के लिये जरूरी कदम उठाने का भी निर्देश दिया।अदालत को बताया गया कि ठाणे जिले की काशी मीरा पुलिस ने एक सितंबर2018 को छापेमारी के दौरान मारूफ और अली को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोनों अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं।

Created On :   9 Jan 2021 1:44 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story