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बैंक बोर्ड के अध्यक्ष संजय नगाईच को हाईकोर्ट से झटका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अनुपातहीन संपत्ति कमाने के आरोप में फंसे पन्ना जिला सहकारी बैंक बोर्ड के अध्यक्ष संजय नगाईच को हाईकोर्ट से झटका लगा है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ ने लोकायुक्त की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए नगाईच और उनकी पत्नी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति न देने वाला आदेश खारिज कर दिया है। युगलपीठ ने कहा है कि अभियोजन के मुद्दे पर फिर से विचार करके 3 माह में नया आदेश जारी किया जाए।
युगलपीठ ने यह फैसला विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त की ओर से दायर याचिका पर दिया। इस मामले में कहा गया था कि 28 जून 2012 को संजय नगाईच और उनकी पत्नी मनोरमा नगाईच के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक मामला दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ 68 लाख 75 हजार रुपए की अनुपातहीन संपत्ति पाई गई थी। इस मामले में नगाईच दंपत्ति के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से इंकार किए जाने पर यह याचिका दायर की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने अभियोजन की अनुमति न दिए जाने के आदेश पर ऐतराज जताया।
सरकार, नगाईच दंपत्ति और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की ओर से दी गई दलीलों पर गौर करने के बाद युगलपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। युगलपीठ ने अपने फैसले में अभियोजन की अनुमति देनेसे इंकार करने वाले अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं किया। ऐसे आदेश को जायज नहीं ठहराया जा सकता। युगलपीठ ने नए सिरे से विचार के लिए मामला फिर से वापस भेजने के आदेश दिए।
Created On :   5 July 2017 7:17 PM IST