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बार बालाओं को अश्लील इशारे के लिए मजबूर करने वाले बार मालिक को जमानत से इंकार

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार में नाचने वाली महिलाओं को अश्लील इशारे व प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करने वाले बार मालिक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस की छापेमारी की कारवाई के दौरान बार में नाचने वाली महिलाओं को छोटे से कमरे में छुपाना अमानवीय है।
दरअसल पुलिस ने पिछले दिनोंमुंबई से सटे काशीमारी इलाके में स्थित मेला बार में छापेमारी की थी। छापेमारी की कारवाई के दौरान पुलिस ने पूछताछ में पाया कि बार में नचाने वाली महिलाओं को एक छोटे से कमरे में छुपा कर रखा गया है। जहां न तो बाहर से हवा आती है और न ही ठीक से सांस ली जा सकती है। छापेमारी की कारवाई के बाद पुलिस ने बार मालिक उदय शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए शेट्टी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन किया था।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने कहा कि बार में छापेमारी की कारवाई के दौरान वहां नाचने वाली महिलाओं को छोटे से कमरे में रखना अमानवीय है। न्यायमूर्ति ने कहा कि मामले से जुड़ी एफआईआर दर्शाती है कि आरोपी बार में नाचने वाली महिलाओं को नाचते वक़्त अश्लील प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करता था। इस तरह न्यायमूर्ति ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   15 Jan 2022 7:13 PM IST