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भीमा-कोरेगांव मामला : आरोपी सुधा भारद्वाज को जेल में मिलेगी किताब

डिजिटल डेस्क,मुंबई । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को बाहर से एक माह में पांच किताब लेने की अनुमति प्रदान की है। न्यायाधीश डीई कोथलिकर ने इस बारे में भायखला जेल प्रशासन को निर्देश जारी किया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि जेल अधीक्षक आरोपी के लिए आनेवाले किताबों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करे। यदि उन किताबों मे कोई आपत्तिजनक समाग्री है,किताबे प्रतिबंधित संगठन की है और वे हिंसा को बढ़ावा देती है तो ऐसी किताबों को आरोपी (भारद्वाज) को न दिया जाए।
दरअसल 11 नवंबर 2020 को भारद्वाज के वकील के कार्यालय के क्लर्क उन्हें एक किताब देने गए थे। लेकिन जेल अधिकारियों ने यह किताब आरोपी तक नहीं पहुंचने दी थी। इसके बाद भारद्वाज ने किताब उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश ने आवेदन पर गौर करने के बाद जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे आरोपी को एक माह में पांच किताबें उपलब्ध कराए लेकिन किताबों को आरोपी को देनेसे पहले उनका अच्छे से परीक्षण किया जाए। भारद्वाज फिलहाल भायखला जेल में है।
Created On :   14 Jan 2021 7:14 PM IST