भीमा-कोरेगांव हिंसा मामला : एकबोटे की अग्रिम जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई

Bhima-Koregaon Violence : Ekbotes advance bail application in HC
भीमा-कोरेगांव हिंसा मामला : एकबोटे की अग्रिम जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई
भीमा-कोरेगांव हिंसा मामला : एकबोटे की अग्रिम जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले को लेकर विवादों में घिरे समस्त हिंदू आघाडी नामक संस्था के संस्थापक मिलिंद एकबोटे की अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए एकबोटे ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन प्रधान ने जस्टिस एससी धर्माधिकारी व जस्टिस भारती डागरे की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। बांबे हाईकोर्ट खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रधान के निवेदन पर जमानत आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई रखी है। 


भीमा-कोरेगावं हिंसा से लेना देना नहीं

वहीं इस जमानत अर्जी में कहा गया है कि भीमा-कोरेगावं हिंसा से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसकी इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। जिस दिन भीमा-कोरेगांव में हिंसा हुई, उस वक्त मैं अपने पुणे के घर में था। मैं घटना स्थल पर नहीं था। मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। एकबोटे के खिलाफ पुणे ग्रामीण पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। जिसमें एकबोटे पर भड़काऊ भाषण देने से सहित एट्रासिटी कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। एकबोटे ने इससे पहले पुणे कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एकोबोटे पर काफी गंभीर आरोप हैं।


आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील

निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ एकबोटे ने हाईकोर्ट में अपील की है। जस्टिस धर्माधिकारी की खंडपीठ से पहले एकबोटे की जमानत अर्जी जस्टिस भूषण गवई के सामने सुनवाई के लिए आयी थी। लेकिन जस्टिस गवई ने एकबोटे की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इसे देखते हुए एकबोटे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नितिन प्रधान ने जस्टिस धर्माधिकारी की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि हम एकबोटे की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। 

Created On :   31 Jan 2018 7:38 PM IST

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