- Home
- /
- विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन को...
विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन को बड़ी राहत , याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शहर के झांसी रानी चौक स्थित विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन को बड़ी राहत दी है। दुकान व प्रतिष्ठान निरीक्षक, श्रम विभाग द्वारा संस्था अध्यक्ष, महासचिव व पदाधिकारियों के खिलाफ वर्ष 2016 में दर्ज कराए गए आपराधिक मुकदमे को हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध करार देते हुए खारिज कर दिया है। न्या. मनीष पितले की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
यह है मामला : दरअसल, 4 नवंबर 2015 को नागपुर गुमास्ता मंडल अध्यक्ष ने याचिकाकर्ता संस्था के खिलाफ श्रम विभाग में शिकायत की थी कि, संस्था अपने कर्मचारियों को न तो नियमानुसार वेतन दे रही है और न ही उपस्थिति का कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है। कुछ कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया। इस शिकायत के आधार पर वर्ष 2016 में निरीक्षक ने संस्था का निरीक्षण किया। याचिकाकर्ता द्वारा दिए जवाब से असंतुष्ट निरीक्षक ने मामला दर्ज किया कि, याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसे में नागपुर जेएमएफसी न्यायालय ने याचिकाकर्ता संस्था के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के मुकदमे पर ‘स्टे’ दिया था। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि, याचिकाकर्ता एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है, लेकिन श्रम विभाग उन्हें महाराष्ट्र दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन का आरोपी बता रहा है, जबकि ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू ही नहीं होता। इसी तरह संस्था के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के पूर्व निरीक्षक को सक्षम अधिकारियों से पूर्वानुमति लेना जरूरी था, जो नहीं ली गई। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में संस्था पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया।
Created On :   9 July 2021 2:38 PM IST