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बिहार : नीतीश सरकार को लालू ने अपने अंदाज में दिए दलदल और दुशासन जैसे 18 नाम

हाईलाइट
- बिहार : नीतीश राज को लालू ने अपने अंदाज में दिए 18 नाम
डिजिटल डेस्क, पटना, 1 जून (आईएएनएस)। बिहार में इस साल होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर करीब सभी दलों ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद के ट्विटर हैंडल से लगातार सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। सोमवार को लालू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर नीतीश राज को 18 नाम देकर निशाना साधते हुए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील गई।
लालू के ट्विटर हैंडल से काव्यात्मक रूप से ट्वीट कर लिखा गया, पंद्रह साल से बिहार में छल-बल राज, दलदल राज, अनर्गल राज, वाक्छल राज, निष्फल राज, विफल राज, अमंगल राज, कोलाहल राज , हलाहाल राज, अकुशल राज, बंडल राज, अड़ियल राज, मरियल राज, घायल राज, इलीगल राज, अनैतिक राज, दुशासन राज, विश्वासघाती राज। इसे उखाड़ने का करो काज, लाओ गरीब-गुरबे का राज। उल्लेखनीय है कि चर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में लालू सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में भर्ती हैं, लेकिन ट्वीट कर लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।