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एमपी: पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित

डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी में पॉलिथीन की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के मकसद से विधानसभा में आज एमपी जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक-2017 पारित कर दिया गया है।
इस कानून को एमपी के राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसके लागू होने के बाद समूचे एमपी में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर अधिसूचना द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग सकेगा। संशोधित विधेयक के अनुसार प्लास्टिक थैलियों से अभिप्रेत है कि वस्तुओं को ले जाने अथवा वितरण के प्रयोजन हेतु उपयोग की जाने वाली, किसी प्लास्टिक सामग्री से बनायी गयी थैलियां, लेकिन इसमें वे थैलियां सम्मिलित नहीं है जो पैकेजिंग के आवश्यक भाग के रूप में निर्मित होती हैं या बनती हैं, जिसमें माल को उपयोग से पूर्व सीलबंद किया जाता है। इसमें कहा गया है कि वह थैली जिसका उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है, यदि वह पुनर्नवीनीकरण की गयी है, तो वह प्लास्टिक थैली के रूप में मानी जाएगी।
एमपी के पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने सदन में इस संशोधित विधेयक को पेश करने के बाद कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने 1 जुलाई 2017 से पॉलिथीन की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने हेतु पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए सरकार ने कार्यशालाएं प्रारंभ की और लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया।
Created On :   20 July 2017 11:37 PM IST