रिटायरमेंट समीप आने पर नहीं बदल सकते डेट आफ बर्थ - HC

Birth date cannot be changed when retirement comes near
रिटायरमेंट समीप आने पर नहीं बदल सकते डेट आफ बर्थ - HC
रिटायरमेंट समीप आने पर नहीं बदल सकते डेट आफ बर्थ - HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के अंतिम पड़ाव पर सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव की इजाजत नहीं दी जा सकती हैं। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त के चार दिन पहले अपनी जन्मतिथि में बदलाव करने का निर्देश देने की मांग करनेवाले सिटी एंड इंडस्ट्रीयल डेवलोपमेन्ट कॉर्पोरेशन (सिडको) के कर्मचारी पांडुरंग म्हात्रे की याचिका को खारिज करते हुए उपरोक्त बात कही हैं। 2 जुलाई 1993 में सिडको में नियुक्त होनेवाले म्हात्रे ने याचिका में दावा किया था कि उसकी जन्मतारीख 1 जून1964 है। इस लिहाज से उसकी सेवानिवृति की तारीख 30 मई 2022 होनी चाहिए। लेकिन सर्विस रिकॉर्ड में मेरी जन्मतिथि 1 जून 1962 लिखी है। इसलिए उसे 30 मई 2020 को ही सेवानिवृति किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए और मेरी 1 जून 1964 की जन्मतिथि को सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। 

न्यायमूर्ति नीतिन जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि सिडको ने साल 2011 में ही याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया था कि जन्मतिथि में बदलाव नहीं किया जाएगा। फिर भी याचिकाकर्ता की ओर से कदम उठाने में देरी हुई। याचिकाकर्ता ने 26 मई 2020 को इस मामले को लेकर याचिका दायर की है। जबकि वह 30 मई 2020 को  सेवानिवृति होनेवाला हैं। सेवानिवृति के अंतिम पड़ाव पर जन्मतिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता है। खड़पीठ ने याचिका को आधारहीन मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। 
 

Created On :   30 May 2020 4:21 PM IST

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