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कंगना के पक्ष में अदालत के फैसले के बाद भाजपा शिवसेना पर आक्रामक

डिजिटल डेस्क, मुंबई । अभिनेत्री कंगना रनौत के घर पर मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई को अवैध बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अर्णब और कंगना के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और बांबे हाईकोर्ट के फैसलों को महाविकास अघाड़ी सरकार के मुंह पर तमाचा बताया है, फैसलों का हवाला देते हुए फडणवीस ने ट्वीट किया कि एक ही दिन दो अदालतों का फैसला सरकार के एक साल के कामकाज पर निचोड़ बताने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी महाराष्ट्र विरोधी ठहराया जाएगा।
फडणवीस ने लिखा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है सरकार यह बात भूल गई। पुलिस और कानून जनता के संरक्षण के लिए होते हैं उनका उत्पीड़न करने के लिए नहीं। अगर यह बात न्यायालय को बोलनी पड़ रही है तो सवाल यह है कि अपनी विवेक, बुद्धि और संविधान को याद कर ली गई शपथ क्या हमने गिरवी रख दी है। फडवीस ने लिखा कि सत्ता में बैठे नेता अंधे हो गए हैं यह फैसला सरकार के लिए सबक है। विरोध में उठने वाली हर आवाज को कुचला नहीं जा सकता।
उद्धव ठाकरे जेब से दें नुकसान भरपाई
भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रनौत को जो नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी और मामले में वकील के लिए लगी फीस को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी जेब से देना चाहिए। भातखलकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे के अहंकार की तुष्टि के लिए उनके इशारे पर मुंबई महानगर पालिका ने बदले की भावना से कार्रवाई की। 'उखाड़ दिया' बोलने वालों को बांबे हाईकोर्ट ने अपने फैसले से उखाड़ दिया है। पहले अर्णब गोस्वामी और अब कंगना रनौत मामले में अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि सरकार किस तरह बदले की भावना से काम कर रही है। भातखलकर ने कहा कि सरकार ने राज्य में छिपे तौर पर आपातकाल लगा दिया है और विरोधियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल में डाल रही है।
राऊत की बोलती बंद हो गई-किरीट सोमैया
भाजपा नेता किरीट सौमैया ने भी शिवसेना पर हमला बोला। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सोमैया ने कहा कि संजय राऊत की बोलती बंद हो गई है। उन्होंने मुंबई की महापौर और मनपा आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की।
यह लोकतंत्र की जीत-कंगना
बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ जीत हासिल करता है तो यह व्यक्तिगत नहीं लोकतंत्र की जीत होती है। उन्होंने समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही कंगना ने कहा कि जो लोग मेरे टूटे सपनों पर हंसे थे मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूं क्योंकि उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई इसीलिए मैं हीरो हूं।
नियमों के मुताबिक कार्रवाई-पेडणेकर
मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी मनपा की कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कंगना के घर पर कार्रवाई नियमों के मुताबिक की गई है। इस पर अभी अदालत के आदेश का हमने अध्ययन नहीं किया है। फैसले के बाद पेडणेकर ने मनपा की लीगल टीम के साथ बैठक भी की।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।