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UP: एटा में आटा चक्की में ब्लास्ट से 3 की मौत, 6 से अधिक घायल
डिजिटल डेस्क, एटा। उत्तर प्रदेश के एटा में अचानक ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। यहां एक आटा चक्की फटने से तीन लोगों की जान चली गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते पर पहुंची मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। वहीं गंभीर रुप से घायल हुए 6 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बच्चे सहित तीन की मौत
उत्तर प्रदेश के एटा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां आटा चक्की फटने से 10 साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना एटा के निधौलीकला थाना क्षेत्र के झिनवार गांव की है। इसी गांव के रहने वाले मुवीन नाम के व्यक्ति के पास ट्रैक्टर से चलने वाली आटा चक्की है।
Three dead, more than six injured after a blast in a flour mill in Etah pic.twitter.com/gpMKAHGcA3
— ANI UP (@ANINewsUP) July 12, 2018
मौके पर पहुंचे पुलिस और क्षेत्राधिकारी
बुधवार को उसी चक्की को उसका बेटा करू खान गांव में ही चला रहा था। इसी दौरान अचानक आटा चक्की में जोरदार धमाका हुए। हादसे की चपेट में आने से कृष्णादेवी (55), अनकेश उर्फ भूरे (10) और बबलू (28) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि भोलू, संदीप कुमार, गुरदीप और विक्की सहित 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सूचना पाकर निधौलीकलां पुलिस के साथ ही क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।