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बांबे हाईकोर्ट ने दीपक निकालजे की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, नवी मुंबई जाने पर लगाई पाबंदी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने माफिया सरगना छोटा राजन के भाई दीपक निकालजे को अंतरिम राहत प्रदान की है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना निकालजे नवी मुंबई की सीमा में प्रवेश न करें। निकालजे के खिलाफ पनवेल पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते निकालजे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था।
जमानत आवेदन में निकालजे ने साफ किया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। शिकायतकर्ता महिला ने सहमति से उसके साथ संबंध बनाए हैं, वह उसके साथ लिव-इन-रिलेशन में थी। जमानत आवेदन पर गौर करने के बाद जस्टिस पीएन देशमुख ने निकालजे को अंतरिम राहत प्रदान की। कोर्ट ने कहा कि 11 जून तक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार न किया जाए। जस्टिस ने शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिहाज से कहा कि आरोपी प्रकरण के जांच अधिकारी की अनुमति के बिना नवी मुंबई की सीमा में प्रवेश न करे। बता दें कि शिकायत में पीड़ित लड़की ने दावा किया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
Created On :   24 April 2018 11:16 PM IST