बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Bombay HC refuses to hear Anil Deshmukh’s plea against ED
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
Maharashtra बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
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डिजिटल डेस्क, मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद्द करने की मांग की गई थी।

गुरुवार को जब मामला पहली बार सामने आया, तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे ने बिना कोई कारण बताए याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

देशमुख ने बुधवार को याचिका दायर कर अपना बयान दर्ज करने के लिए ईडी के समन को रद्द करने, मुंबई क्षेत्र के बाहर के अधिकारियों को शामिल करने वाली एक एसआईटी का गठन करने, इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपना बयान दर्ज करने, एक अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थिति और निर्देश के रूप में अन्य राहत देने की मांग की थी।

मार्च में मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से उत्पन्न सीबीआई की प्राथमिकी के बाद ईडी अप्रैल से देशमुख के खिलाफ कथित धन-शोधन मामले की जांच कर रहा है।

देशमुख ने अब तक ईडी के पांच सम्मनों को छोड़ दिया है, यहां तक कि एजेंसी ने मुंबई और नागपुर में उनके परिसरों पर छापा मारा और पूर्व मंत्री के दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था और देशमुख को एक उपयुक्त अदालत जाने के लिए कहा था।

अन्य बातों के अलावा, देशमुख पर मुंबई के बर्खास्त सहायक निरीक्षक सचिन वाजे को शहर के होटल व्यवसायियों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये और देशमुख से संबंधित एक शैक्षिक ट्रस्ट को 4 करोड़ रुपये के अवैध धन प्राप्त करने के लिए कहने का आरोप है।

 

आईएएनएस

Created On :   2 Sep 2021 4:00 PM GMT

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