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हाईकोर्ट ने टोल टैक्स जांच की फाइल अदालत में पेश करने के निर्देश दिए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे टोल वसूली में गड़बड़ी को लेकर की गई जांच से जुड़ी सारी फाइल व दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगांवकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। वाटेगांवकर ने टोल वसूली में हो रही गड़बड़ी के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के पास शिकायत की थी।
गुरुवार को न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने जांच को लेकर एक दस्तावेज खंडपीठ के सामने पेश किया। इस पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यह दस्तावेज अस्पष्ट नजर आ रहा है। लिहाजा सरकार जांच से जुड़ी फाईल व दस्तावेज के अलावा जांच का पूरा ब्यौरा हमारे सामने अगली सुनवाई के दौरान पेश करे।
याचिका में वाटेगावंकर ने दावा किया कि अनुबंध के तहत एक्सप्रेस वे का निर्माण करनेवाले ठेकेदार म्हैसकर इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने निर्माण की लागत वसूल ली है। इसके बावजूद टोल वसूली की जा रही है। इसलिए टोल वसूली के अनुबंध को रद्द कर दिया जाए। खंडपीठ ने फिलहाल याचिका की सुनवाई 19 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
याचिका के मुताबिक नियमानुसार ठेकेदार को 2869 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार है। जो उसने वसूल कर लिए हैं। अब ठेकेदार का टोल के नाम पर पैसे वसूल करना अनुचित है। याचिका में वाटेगांवकर ने इस मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
Created On :   7 Jun 2018 11:45 PM IST