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अवैध होर्डिंग के इस्तेमाल पर HC ने मुंबई मनपा को लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क,मुंबई । अवैध होर्डिंग पर मैग्नेटिक महाराष्ट्र का विज्ञापन लगाने की अनुमति देने के लिए बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका को कड़ी फटकार लगाई है। रविवार को बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में आयोजित होनेवाले इस कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करनेवाले है।
अपने ही होर्डिंग को बताया अवैध
याचिका में दावा किया गया था कि मनपा ने जिस होर्डिंग में विज्ञापन लगाया है उसे उसने खुद अवैध घोषित किया है। याचिका के मुताबिक मुंबई मनपा ने महानगर के बांद्रा इलाके में मैग्नेटिक महाराष्ट्र के विज्ञापन के लिए 90 बाय 20 फुट लंबी होर्डिंग का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। याचिका में कहा गया है कि मनपा ने इस होर्डिंग को लगानेवाले को निर्देश दिया था कि वह इसे हटाए क्योंकि वह सिर्फ 40 बाय 40 फुट लंबी होर्डिंग लगाने की इजाजत देती है। इस लिहाज से यह होर्डिंग अवैध है।
मनपा के रूख पर जताई नाराजगी
न्यायमूर्ति गौतम पटेल के सामने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि जब मनपा ने इस होर्डिंग को अवैध ठहराया है तो वहां पर फिर क्यों उसने सरकार का विज्ञापन लगाया है। न्यायमूर्ति पटेल ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद मनपा के रुख पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मनपा इससे क्या संदेश देना चाहती है। सुनवाई के दौरान मनपा के वकील ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की ओर से एक ईमेल आया था जिसमें हमने विज्ञापन के लिए होर्डिंग की जगह रिक्त रखने के लिए आग्रह किया गया था। ताकि वहां पर मैग्नेटिक महाराष्ट्र का विज्ञापन लगाया जा सके। वकील ने कहा कि जनहित से जुड़े संदेश देने के लिए मनपा साल के 15 दिन निजी होर्डिंग का इस्तेमाल कर सकती है। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि जिस होर्डिंग को मनपा ने खुद अवैध ठहराया वह उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे दे सकती है। न्यायमूर्ति ने कहा कि मनपा याचिकाकर्ता को भी नियमों के तहत इस होर्डिंग का एक साल के लिए इस्तेमाल करने दे। क्योंकि उसने इसका शुल्क मनपा में जमा किया है।
Created On :   17 Feb 2018 6:38 PM IST