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MBBS की सीटें नहीं होंगी कम, हाईकोर्ट के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मेयो हास्पिटल में व्याप्त असुविधाओं के चलते एमसीआई द्वारा एमबीबीएस की सीटें कम करने की सिफारिश हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर मेयो में एक भी एमबीबीएस सीट कम हुई तो यह हाईकोर्ट के पुराने आदेश की अवमानना होगी। इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल (मेयो) में एमबीबीएस की 50 सीटें कम करने की भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की सिफारिश की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें आड़े हाथों लिया है।
पहले ही सीटें कम न करने के हैं आदेश
दरअसल, कोर्ट ने मेयो में सीट कम न करने के आदेश जारी कर रखे हैं। इसी दरमियान 19 दिसंबर 2017 और 2 फरवरी 2018 को शहर के इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल (मेयो) का निरीक्षण हुआ और सुविधाओं का अभाव सामने आया। इसके बाद एमसीआई ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यहां एमबीबीएस की 150 सीटों में कटौती करके सिर्फ 100 सीटें रखने की सिफारिश की। इस मुद्दे पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोमवार को न्यायालयीन मित्र एड. अनूप गिल्डा ने नोट प्रस्तुत किया था। दरअसल, 4 फरवरी 2015 को हाईकोर्ट ने एमसीआई को मेयो में 150 सीटें मंजूर करने के आदेश दिए थे।
यह था मामला
हाईकोर्ट में सी.एच. शर्मा की ओर से दायर याचिका में शहर के मेयो, मेडिकल, सुपर अस्पताल सहित विदर्भ के विविध सरकारी अस्पतालों के विकास का मुद्दा उठाया गया है। इसके पूर्व भी सुविधाओं की कमी का निरीक्षण देकर मेयो में एमबीबीएस की सीटों में कमी करने की सिफारिश की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, सीटें कम करने से विदर्भ के ही विद्यार्थियों का नुकसान होगा। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट में चल रहे मामले में राज्य सरकार ने एमसीआई को मेयो में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का शपथ-पत्र भी दिया था। इसी के अनुसार मेयो में विकासकार्य जारी है। वहीं अदालत मित्र का इस संदर्भ में मानना है कि जब एक बार सीटें बढ़ाने का निर्णय हो चुका है, तो पुन: इस तरह की सिफारिश करने का क्या औचित्य है।

Created On :   29 March 2018 10:48 AM IST