बार-बार बयान बदल रही थी दुष्कर्म पीड़िता, हाईकोर्ट ने घटाई आरोपी की सजा

Bombay High Court reduced three years of rape accuseds sentence
बार-बार बयान बदल रही थी दुष्कर्म पीड़िता, हाईकोर्ट ने घटाई आरोपी की सजा
बार-बार बयान बदल रही थी दुष्कर्म पीड़िता, हाईकोर्ट ने घटाई आरोपी की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पीड़िता के बयान में अनियमितता को देखते हुए बांबे हाईकोर्ट ने शनिवार को बलात्कार के एक आरोपी की सजा को तीन साल घटा दिया। जस्टिस एएस गड़करी ने आरोपी एएस कर्वे उर्फ बाबू की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। कर्वे को साल 2016 में एक कोर्ट ने सबूतों व 12 गवाहों के बयान सुनने के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे दस साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने कर्वे को भारतीय दंड संहिता की धारा 452,354, व 376 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कर्वे ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

मामले की सुनवाई में जस्टिस एस गड़करी ने पीड़ित लड़की के बयान पर गौर करने के बाद कहा कि उसके बयान में काफी विसंगति है। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। इसलिए आरोपी को दी गई दस साल की सजा को घटाकर सात साल किया जाता है।

Created On :   19 May 2018 7:10 PM IST

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