महिला आयोग का विस्तार गांव तक हो : हाईकोर्ट

Bombay High Court said Women Commission becomes village
महिला आयोग का विस्तार गांव तक हो : हाईकोर्ट
महिला आयोग का विस्तार गांव तक हो : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य महिला आयोग को सिर्फ राजधानी मुंबई तक सीमित रखने की बजाय इसे ग्रामीण इलाको में रहनेवाली महिलाओं तक ले जाए। क्योंकि हर महिला के लिए अपनी शिकायत लेकर मुंबई स्थित आयोग के कार्यालय में आना संभव नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सरकार आयोग में रिक्त पड़े पदों पर तुरंत भरे और उसे काम के लिए जरुरी सुविधाएं व संसाधन प्रदान करे। न्यायमूर्ति नरेश पाटील और न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता विहार ध्रुर्वे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उपरोक्त बात कही।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का यहां तक आना सुविधाजनक नहीं
याचिका में आयोग में रिक्त पड़े पदों का मामला उठाया गया है, साथ आयोग की शाखांए राज्य के विभिन्न इलाको में खोलने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि कानूनी तौर पर आयोग की शाखा राज्य के हर जिले में नहीं खोली जा सकती है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी व जिला परिषद कार्यालय में आयोग की ओर से शिकायत को लेकर बनाए गए आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाए। जिसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। क्योंकि हर महिला के लिए मुंबई अपनी शिकायत लेकर आना संभव नहीं है।

सरकारी वकील की दलील
खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा दौर में लोग आयोग के प्रति अपना विश्वास दिखाते हुए उस तक अपनी शिकायते लेकर आ रहे हैं। इसलिए जरुरी है कि सरकार आयोग को मुंबई तक सीमित न रखे और उसे ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाओं की पहुंच में लाए। इस बीच सरकारी वकील ने कहा कि सरकार ने आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।

Created On :   11 Jan 2018 8:38 PM IST

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