अब OBC आरक्षण के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर, 9 जनवरी को सुनवाई

Bombay High Court to hear petition against OBC reservation on January 9
अब OBC आरक्षण के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर, 9 जनवरी को सुनवाई
अब OBC आरक्षण के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर, 9 जनवरी को सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को लेकर जारी कानूनी विवाद के बीच पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को प्रदान किए गए 32 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देते हुए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुंबई निवासी बालासाहेब सराटे की ओर से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि ओबीसी समुदाय को दिया आरक्षण किसी सर्वेक्षण व अध्ययन पर आधारित नहीं है फिर इस समुदाय को आरक्षण प्रदान करने का निर्णय उचित कैसे हो सकता है?

गुरुवार को चीफ जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस एमएस कर्णिक की बेंच के सामने इस याचिका का उल्लेख किया गया। बेंच ने याचिका पर सुनवाई की तारीख 9 जनवरी को तय की है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य पिछड़ा आयोग को ओबीसी समाज की सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति का सर्वेक्षण व अध्ययन करने का निर्देश दिया जाए।

गौरतलब है कि 1967 में ओबीसी को अनुसूचित जाति को लेकर तैयार की गई सूची में शामिल किया गया था। इस सूची में 180 जातियां शामिल थी। इसके बाद 23 मार्च 1994 को ओबीसी के 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 31 मार्च 2015 को जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक सरकारी व अर्धसरकारी संस्थानों की नौकरियों में ओबीसी का प्रमाण 41 प्रतिशत है। जो उन्हें दिए गए आरक्षण से काफी ज्यादा है।

Created On :   20 Dec 2018 5:58 PM GMT

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