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ड्यूटी बदलने के लिए नगर सैनिक से मांगी घूस, लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई थी कार्यवाही

डिजिटल डेस्क,पन्ना। नगर सैनिक से ड्यूटी परिवर्तित करने के एवज में २००० रूपए की रिश्वत लेने के मामलेे में दोषी पाए गए होमगार्ड प्लांटून कमांडर सुरेश सोनी पिता पूरन सोनी प्लाटून कमांडर जिला होमगार्ड पन्ना को दोषी पाए जाने पर ०५ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय पन्ना मेेंं सजा को लेकर सुनाए गए फैसले में अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा १३(१)(डी) सहपठित धारा १३(२) के आरोप में ०५ वर्ष के सश्रम कारावास तथा २००० रूपए के अर्थदण्ड तथा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा में ०४ वर्ष के कठोर कारावास एवं २००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का दण्डादेश पारित किया गया है।
अभियोजन घटना अनुसार फरियादी नगर सैनिक द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सागर के समक्ष दिनांक ०४ अगस्त २०१८ को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया आरोपी प्लाटून कमांडर द्वारा परेशान करके ड्यूटी इधर-उधर करके रूपए लिए जाते है जो वह नही देता तो उसे दूरस्थ स्थान पर भेज दिया जायेगा। आरोपी द्वारा यह कहा जाता है कि यदि तुम्हें ड्यूटी चेन्ज नही करवानी है तो २००० रूपए देना होगा। वह २००० रूपए नहीं देना चाहता है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त द्वारा रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत का सत्यापन अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्रदाय कर आरक्षक अरविन्द नायक को भेजते हुए होमगार्ड कार्यालय के बाहर कराया गया।
शिकायत सही पाए जाने के उपरांत लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नगर सैनिक से २००० रूपए की रिश्वत लेने के आरोप मेंं पकडा गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए विवेचना में लिया गया। विवेचना कार्यवाही पूर्ण करते हुए लोकायुक्त के द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पन्ना के न्यायालय में पूरी हुई। अभियोजन द्वारा बिन्दुवार साक्ष्यों से अभियुक्त पर लगे आरोपों को प्रमाणित किया। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुूए दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर सेविशेष लोक अभियोजक दिनेश खरे ने परैवी की गई।
Created On :   20 Dec 2022 6:43 PM IST