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भाई-बहन को उम्रकैद, बड़े भाई को उतारा था मौत के घाट

डिजिटल डेस्क,कटनी। अपने ही बड़े भाई की हत्या करने वाले भाई-बहन को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एंव सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया की कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रकरण में मृतक की पत्नी ज्योति कोल चश्मदीद गवाह बनी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक रजनीश सोनी ने पैरवी की।
घटना 3 दिसंबर 2014 की रात की है। माधवनगर थाना अंतर्गत सिद्धबाबा चौक दुर्गा मंदिर के पास रहने वाला राजेश कोल नशे का आदी था। आए दिन घर में पत्नी और परिवार वालों से मारपीट करता था। इसी के चलते राजेश का पैसे को लेकर पत्नी से विवाद हुआ। उस दौरान तो विवाद शांत हो गया, लेकिन रात में फिर विवाद शुरू हो गया। सभी से गाली-गलौच करने के दौरान भाई राहुल एंव बहन नीलू ने लाठी-डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी।
माता-पिता बने गवाह
मामले में मृतक राजेश कोल के पिता ददुआ एवं मां मीराबाई ने न्यायालय में यह साक्ष्य दिया कि मृतक शराब पीकर रोज ही घर एंव मोहल्ले में विवाद करता था। घटना के दिन हल्ला सुनकर घर से बाहर आए तो राजेश खून से लथपथ पड़ा था। उन्होंने यह नहीं देखा कि मृतक को किसने मारा। दोनों साथियों ने अपने छोटे बेटे राहुल और पुत्री नीलू का बचाव किया। ददुआ कोल ने यह भी बताया कि मृतक अपराधिक प्रवृत्ति का था तथा उसके खिलाफ मर्डर सहित कई मुकदमें चल रहे थे।
पत्नी की गवाही अहम
मृतक की पत्नी ज्योति कोल ने कोर्ट में बताया कि मृतक से 8 साल पहले उसका विवाह हुआ था। उसके दो बच्चे भी है। ज्योति ने यह बात स्वीकारी कि उसका पति घर में सभी से आए दिन विवाद करता था। घटना के दिन जब देवर राहुल और नीलू पति को मार रहे थे तब उसने बीचबचाव किया, लेकिन आरोपियों ने उसकी बात नहीं सुनी और हत्या कर दी।
Created On :   21 July 2017 9:01 AM IST