चार्जिंग स्टेशन बनाएं, संपत्ति कर में 2% छूट पाएं

Build a charging station, get 2% off on property tax
चार्जिंग स्टेशन बनाएं, संपत्ति कर में 2% छूट पाएं
नागपुर चार्जिंग स्टेशन बनाएं, संपत्ति कर में 2% छूट पाएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां होती हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण कुछ प्रमाण में वायु प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिलेगी। राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले नागरिक या गृहनिर्माण संस्थाओं को उनके संपत्ति कर में 2 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस अभूतपूर्व योजना का लाभ लेने का आह्वान मनपा आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी. ने किया है। नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र के जिन जगहों पर संपत्ति धारक या संस्थाओं ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया है, उन्हें भी इस छूट का लाभ दिया जाएगा। इस संदर्भ में संपत्ति कर विभाग द्वारा आदेश निर्गमित किया गया है।

व्यावसायिक नहीं, घरेलू दर पर लगेगा संपत्ति कर  निर्गमित आदेश में कहा गया कि खुद की जगह पर यातायात को बाधित किए बिना खुद के वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने और उससे अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने पर संबंधित संपत्ति धारकों को संपत्ति कर में सरकारी कर को छोड़कर दो प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा गृहनिर्माण संस्था में सामयिक सुविधा अंतर्गत सदस्यों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने पर संबंधित इमारत या अपार्टमेंट में संबंधित धारक या फ्लैट के हिसाब से संपत्ति कर में सरकारी कर को छोड़कर 2.5 प्रतिशत छूट दी जाएगी। गृहनिर्माण संस्था द्वारा उनकी मालिकी की जगह पर व्यापारी तत्व पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा, मूल पार्किंग छोड़कर अन्य खुली जगह पर करने पर भी यह छूट मिलेगी, लेकिन आपातकालीन काम के लिए यह जगह बाधा नहीं बनना चाहिए। खुली जगह का उपयोग व्यावसायिक कारणों के लिए हो रहा है तो भी उस जगह के लिए व्यावसायिक दर से संपत्ति कर की वसूली न करते हुए उसे घरेलू दर से वसूला जाएगा। मनपा आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी. ने शहर के नागरिकों से इस योजना का लाभ लेने और प्रदूषण मुक्ति की ओर जाने का आह्वान किया है। 
 

Created On :   30 Sept 2022 3:39 PM IST

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