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बाजार के 150 मीटर क्षेत्र में फेरीवालों का व्यवसाय अवैध : राज्य, मनपा और पुलिस को नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। देश की सर्वोच्च अदालत के वर्ष 2009 के एकता फैसले के तहत धार्मिक स्थलों, शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर तक और किसी भी नगरपालिका के बाजार या रेलवे स्टेशन के 150 मीटर तक फेरीवालों को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता विजय अग्रवाल व अन्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण लेकर मनपा पर आरोप लगाए हैं कि वे सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि शहर का सीताबर्डी बाजार अवैध अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। अतिक्रमणकारियों ने बाजार के फुटपाथ और सड़क पर आवागमन बाधित कर रखा है।
टकराव कायम है
याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर बुधवार को हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी राज्य गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव, नागपुर मनपा और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि शहर के सीताबर्डी बाजार के दुकानदारों और फेरीवालों के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। इस संबंध में पुलिस में अनेक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही विविध अदालतों ने समय-समय पर इस िववाद पर फैसले जारी किए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष स्थिति यह है कि आज भी दोनों पक्षों में टकराव कायम है।
शपथपत्र मांगा जाए
याचिकाकर्ता ने अपने वकील फिरदौस मिर्जा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की कि यदि नागपुर मनपा वाकई सर्वोच्च न्यायालय की इस गाइडलाइन का पालन कर रही है, तो फिर उससे इस संबंध में शपथपत्र मांगा जाए, साथ ही सीताबर्डी बाजार में पुलिस बल तैनात कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सीताबर्डी मेन रोड पर कोई अतिक्रमण या अवैध हॉकिंग न कर पाए, न ही कोई यातायात में बाधक बने। प्रतिवादियों को 2 नवंबर तक शपथपत्र प्रस्तुत करना है।
Created On :   22 Oct 2020 3:40 PM IST