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आवेदन में देरी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से नहीं कर सकते वंचित : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ किया है कि आवेदन करने में देरी करने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया सकता है। हाईकोर्ट ने एक सफाई कर्मचारी की बहू को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्देश देते हुए यह बात कही है। सांगली की रहनेवाली मालन कांबले ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए सांगली-मिरज व कुपवाड शहर महानगरपालिका के पास सफाई कर्मचारी के रुप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। लेकिन मनपा ने कांबले के आवेदन पर यह कह कर विचार करने से इंकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता ने नौ महीने की देरी से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इसके खिलाफ कांबले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने कांबले की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कांबले ने दावा किया था कि नियमानुसार वह अपनी सास के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं। मेरी सास को अनुकंपा नियुक्ति के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए समय पर सफाई कर्मचारी पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता की योग्यता को लेकर मनपा को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ उसने एक साल के भीतर आवेदन करने की बजाय एक साल की समय सीमा बीतने के नौ महीने बाद आवेदन किया है।
खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से 26 फरवरी 2014 को जारी शासनादेश पर गौर करने के बाद पाया कि चतुर्थ श्रेणी के सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अथवा मेडिकल कारणों के चलते नौकरी छोडने पर अपने स्थान पर अनुकंपा के आधार पर अपने एक परिजन को को नामित कर सकते हैं। सफाई कर्मचारियों को लेकर यह नीति साल 2005 से लागू है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को महज आवेदन करने में देरी के आधार पर नियुक्ति से वंचित करना न्यायसंगत नहीं नजर आता। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने महानगरपालिका को निर्देश दिया कि वह याचिकार्ता के अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े 1 फरवरी 2017 से जुड़े आवेदन पर विचार करे नौकरी से जुड़ी सारी प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा करे।
Created On :   8 Jun 2019 7:13 PM IST