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योजना के नियम-शर्त नहीं बदल सकते हैं : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर । आयकर के संबंध में केंद्र सरकार की ‘सबका विकास’ योजना के प्रकरण में उच्च न्यायालय ने कहा है कि उस योजना के नियम-शर्ताें को बदला नहीं जा सकता है। आयकर विभाग के कर के मामले में समझौता के लिए यह योजना लागू की गई है। इस योजना से संबंधित मेसर्स नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व न्यायाधीश अतुल चांदुरकर ने मत व्यक्त किए। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
कंपनी पर बड़े पैमाने में आयकर लंबित हैं। आयकर विभाग ने कंपनी को नोटिस दिया है। लिहाजा कंपनी ने ‘सबका विकास’ एक खिड़की योजना के अंतर्गत कर समझौता का दावा किया। इसकी सुनवाई एक समिति के सामने की है। 31 जनवरी 2020 को सहमति से 45,09,357 रुपए कर चुकाने को कंपनी तैयार हुई। समझौता करार के अनुसार 30 दिन में रकम भरनी थी, लेकिन कंपनी ने रकम नहीं चुकाई। इसी प्रकरण की सुनवाई में न्यायालय ने मत व्यक्त किए। याचिकाकर्ता की ओर से वाई.डी. नागपुरे व सबका विकास समिति की ओर से शरद भट्टड ने न्यायालय में पक्ष रखा।
Created On :   30 July 2021 1:00 PM IST