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चारा छावनी घोटाले में सरकार कार्रवाई करे : HC

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कथित चारा छावनी घोटाले के मामले में कहा है कि इस मामले में गड़बड़ी करते पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए अन्यथा हम कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। हमारी कार्रवाई में अधिकारियों के सेवा से निलंबन का भी समावेश होगा।
न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने चारा छावनी में हुई धांधली के आरोपों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गोरख घाड़गे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह चेतावनी दी। याचिका में दावा किया गया है कि साल 2012-2013 व 2014 के दौरान राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए बीड, अहमदनगर, सागली-सतारा व सोलापुर में चारा छावनी (कैटल कैंप) बनाने के लिए निधि जारी की थी। चारा छावनी के परिचालन का काम जिन लोगों को दिया गया था उन्होंने बड़े पैमाने पर निधि का दुरुपयोग किया। इन जिलों में 1273 चारा छावनी बनाई गई थी इसमे से 1050 छावनी में गड़बड़िया व अनियमितता सामने आयी थी। सरकार ने कार्रवाई करते हुए चारा छावनी में गड़बड़ी करने वालों से 36 करोड रुपए का जुर्माना वसूला था। पर सरकार ने अब तक गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया है।
निर्देश पर नहीं अलम, दर्ज नहीं किया गया मामला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील आशीष गायकवाड ने कहा कि अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान गड़बड़ी करनेवालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा था लेकिन सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया। यहीं नहीं अधिकारी अप्रत्यक्ष रुप से आरोपियों का बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर सहायक सरकारी वकील प्रजक्ता शिंदे ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने उपरोक्त चेतावनी देते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   23 Feb 2018 5:56 PM IST