नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी का मामला

Case of cheating youths in the name of getting jobs
नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी का मामला
सतना नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी का मामला

 डिजिटल डेस्क सतना। 2 युवकों को नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सवा लाख रुपए की ठगी करने वाली ननि कर्मचारी साक्षी शुक्ला को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश केएम अहमद की अदालत ने आरोपिया की अपील को ठुकराते हुए जमानत देने से इंकार किया है। अभियोजन की ओर से एजीपी गिरजेश पांडेय ने पक्ष रखा। 
ट्रॉयल कोर्ट से नहीं मिली थी राहत —-
आरोपिया के विरूद्ध सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने 24 जनवरी को भादवि की धारा 420 के तहत आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूर्णिमा सिंह की अदालत में पेश किया था। प्रकरण में आरोपिया की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को अदालत ने खारिज कर उसे जेल भेज दिया था। आरोप यह है कि साक्षी शुक्ला ने नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर 28 जुलाई 2020 को फरियादी राकेश कुमार चौधरी से 50 हजार रूपए और पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा निवासी घूरडांग से 75 हजार रूपए ऐंठ लिया था। रुपए लेने के बाद भी जब  फरियादियों को नौकरी नहीं मिली तब ठगी की शिकायत थाने में फरियादी ने दर्ज कराई। मजिस्टे्रट कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आरोपिया की ओर से सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर जमानत की मांग की गई। द्वितीय अपर सत्र अदालत ने आरोपिया की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को सुनवाई के बाद प्रकरण की गंभीरता का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। 

Created On :   27 Jan 2022 1:42 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story