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कोचिंग क्लास के जूनियर कालेज का मामला, स्कूली शिक्षामंत्री के सामने पेश करने होंगे दस्तावेज

डिजिटल डेस्क ,मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक कोचिंग क्लास द्वारा चलाए जाने वाले जूनियर कालेज की मान्यता से जुड़े दस्तावेज विचारार्थ राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री के पास पेश करने का निर्देश दिया है लेकिन अदालत की अनुमति के बिना इस बारे में शिक्षा विभाग को अंतिम निर्णय लेने से रोक दिया है। यह जूनियर कालेज राव एज्युकेशन ट्रस्ट द्वारा मुंबई, ठाणे व नई मुंबई में चलाए जाते है। हाईकोर्ट ने राव एज्युकेशन ट्रस्ट को कालेज के लिए नियमानुसार जरुरी इनफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को पूरा करने की छूट दी है।
इस विषय पर मुंबई निवासी मंजू जैसवाल की ओर से दायर किए गए आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आवेदन में स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड की ओर से 18 दिसंबर 2020 को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई है। और इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस आदेश के तहत कालेज को मान्यता देने व इडेक्स नंबर जारी करने के लिए कहा गया है। इंडेक्स नंबर मुख्य रुप से परीक्षा से संबंधित विषय के लिए जारी किया जाता है। आवेदन में दावा किया गया है यह आदेश नियमों के विपरीत जारी किया गया है। क्योंकि कालेज ने अभी तक महाराष्ट्र सेल्फ फाइनेंस स्कूल अधिनियम 2012 के तहत निर्धारित सभी शर्तों का पालन नहीं किया है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी ने कहा कि यदि कोचिंग क्लासेस को इंडेक्स नंबर जारी किया गया हो तो उसे भी अमल में न लाया जाए। चूंकि कक्षा 12 वी के परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2021 है। इसे देखते हुए खंडपीठ ने राव एज्युकेशन ट्रस्ट को उसके कालेज में पढ रहे विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरने की छूट दी है। सुनवाई के दौरान ट्रस्ट की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुदेश नायडू ने कहा कि नियमानुसार इन कालेजों में मामूली खामिया हैं जिसे वे जल्द दूर कर लेंगे। खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई दस दिन बाद रखी है और संबंधित लोगों को आवेदन पर जावब देने को कहा है।
Created On :   5 Jan 2021 7:26 PM IST