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मंडपे को राहत, हाईकोर्ट ने कहा- जरूरी हो तो CM अपनी देखरेख में कराएं मामले की जांच

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने वाड़ी के पार्षद श्याम मंडपे को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में हुए मंडपे के एक विवाद के चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। सरकार के इस फैसले को नगरसेवक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मंडपे की सदस्यता कायम रखने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जो मंडपे की सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया था, हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि वे इस पूरे प्रकरण की दोबारा जांच करना चाहते हैं, तो कोर्ट ने अपना फैसला और विस्तारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर राज्य सरकार इस मामले की दोबारा जांच करना चाहे तो करे, लेकिन उसके पहले मंडपे को 50 हजार रुपए की सुरक्षा राशि अदा की जाए। यही नहीं इस पूरे प्रकरण की जांच शहर विकास विभाग करे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने सामने मामले की सुनवाई लें। यहां तक की गवाहों से पूछताछ भी मुख्यमंत्री के सामने ही की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा ने पक्ष रखा।
ये है मामला
याचिकाकर्ता वाड़ी से नगरसेवक के रूप में चुने गए थे। अप्रैल 2016 मंडेवाड़ी क्षेत्र में जलापूर्ति न होने से वेे अपने साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा ले गए थे। इस मुलाकात के दौरान उनका जिलाधिकारी से विवाद हो गया। जिलाधिकारी कार्यालय ने मंडपे पर गाली गलौच करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दायर की थी। जिसके बाद उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रकरण लंबित था तो जिलाधिकारी ने शुक्रवार को वाड़ी में नगरसेवक पद के लिए उपचुनाव आयोजित करने की दृष्टि से चुनावी टाइमटेबल जारी किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने नगरसेवक को पात्र करार दिया है।
Created On :   10 March 2018 4:55 PM IST