मनोरोगी की मौत के मामले में थानेदार, हवलदार पर मामला दर्ज

Case registered against SHO, Havildar in case of death of psychopath
मनोरोगी की मौत के मामले में थानेदार, हवलदार पर मामला दर्ज
सीआईडी कर रही जांच मनोरोगी की मौत के मामले में थानेदार, हवलदार पर मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क,नागपुर। एक मनोरोगी की बेदम पिटाई से हुई मौत के मामले में पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। इस प्रकरण में सक्करदरा थाने के तत्कालीन थानेदार अजीत पांडुरंग सिद, हवलदार कैलाश दामोदर के अलावा मेहरास सर्फुद्दीन शेख, युसूफ हसन खान, अनवर हुसैन जिगरीभाई व एक अन्य आरोपी को नामजद किया गया है। इस मामले में और भी आरोपियों के शामिल होने की चर्चा है। घटना की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी के उप अधीक्षक सुरेंद्र धुमाले की शिकायत पर  प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

रस्सी से बांध कर की गई थी पिटाई
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जैलिया गजपुर निवासी मो. फैजान अहमद नसीब अली (36) मनोरोगी था। वह 16 से 18 दिसंबर 2019 के बीच नागपुर आया था। उसके मनोरोगी होने की जानकारी उक्त आरोपियों को थी। इसके बाद भी ताजबाग के एक धार्मिक स्थल के दरबारी गार्ड मेहरात सर्फुद्दीन शेख, युसूफ हसन खान, अनवर हुसैन जिगरीभाई और एक अन्य व्यक्ति के साथ  सक्करदरा थाने के तत्कालीन वरिष्ठ थानेदार अजीत पांडूरंग सिद, सीआर मोबाइल के हवलदार कैलास दामोदर ने फैजान अहमद को रस्सी से बांधकर बेदम पिटाई की थी। सूत्रों के अनुसार इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं। 

पुलिस ने नहीं करवाया उपचार
पिटाई के  दौरान मो. फैजान गंभीर रूप से जख्मी  हो गया, इसके बावजूद उसका उपचार नहीं कराया गया। जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उसे मनोचिकित्सालय में भर्ती कराने के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सीआईडी को उक्त मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। प्रकरण की जांच करते हुए सीआईडी ने उक्त आरोपियों के खिलाफ सक्करदरा थाने में धारा 304, 342 व मेंटल हेल्थ केयर 2017 की धारा 108 के तहत मामला दर्ज करवाया है।  उक्त आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जल्द ही धरपकड़ शुरू करने वाली है। 
 

Created On :   10 Jun 2022 6:50 PM IST

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