ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए जाति वैधता की जरूरत नहीं
डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (अनारक्षित) के विद्यार्थियों के लिए नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण जारी किया। इसके लिए इकॉनामी विकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कास्ट हाेना जरूरी है। दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद जिला प्रशासन ईडब्ल्यूएस कास्ट जारी करता है। जिस तरह आेबीसी, एससी व एसटी की जाति वैधता (स्क्रूटीनी) जरूरी होती है, वह नियम-शर्ते ईडब्ल्यूएस के लिए लागू नहीं है। ईडब्ल्यूएस की जाती वैधता का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।
सामान्य वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस जाती का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित परिवार की सालाना आय आठ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह संबंधित परिवार 1967 के पूर्व का महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। महाराष्ट्र का डोमिसाइल (निवासी) प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। जाति वैधता के लिए अनुसूचित जाति (एससी) व जनजाति (एसटी) के व्यक्ति के पास 1950 के पूर्व का वह प्रमाणपत्र चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित व्यक्ति उसी जाति का है। आेबीसी के लिए 1967 के पूर्व का जाति संबंधित प्रमाणपत्र होना जरूरी है। चूंकि ईडब्ल्यूएस के लिए जाती वैधता का प्रावधान नहीं होने से उसके लिए 1967 के पूर्व का निवासी होना जरूरी है।
Created On :   11 April 2023 12:08 PM IST