भोपाल गैस कांड: आरोपी शकील कुरैशी नागपुर से गिरफ्तार, सीबीआई भोपाल लेकर हुई रवाना

Cbi arrested bhopal gas tragedy accused shakeel qureshi in nagpur
भोपाल गैस कांड: आरोपी शकील कुरैशी नागपुर से गिरफ्तार, सीबीआई भोपाल लेकर हुई रवाना
भोपाल गैस कांड: आरोपी शकील कुरैशी नागपुर से गिरफ्तार, सीबीआई भोपाल लेकर हुई रवाना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चार साल से फरार चल रहे भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के आरोपी शकील कुरैशी (Shakeel Qureshi) को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई उसे लेकर भोपाल रवाना हो गई है।  जहां आरोपी को एंबुलेंस में न्यायालय में पेश किया गया क्योंकि आरोपी बीमार है। आरोपी को ना पकड़ पाने को लेकर सीबीआई को न्यायालय की फटकार भी सुनने को मिली थी। दिल्ली सीबीआई ने बताया कि भोपाल गैस कांड के बाद आरोपी का परिवार नागपुर में रहने लगा था और यहीं कारोबार करने लगा था। आरोपी के परिजनों ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर भोपाल न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई थी जिसे मंजूर कर लिया गया। विशेष बात यह है कि आरोपी का स्वास्थ्य खराब होने का हलावा दिया जिसकी पुष्टि के लिए न्यायालय परिसर में न्यायधीश एंबुलेंस तक पहुंचे, आरोपी एंबुलेंस से नहीं उतरा।

जानकारी के अनुसार आरोपी शकील भोपाल गैसकांड के दौरान यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसाव के दौरान शिफ्ट इंचार्ज और ऑपरेटर था जिसका केस चल रहा है और मामले में आरोपी पर निचली अदालत से दोष सिद्ध होने पर 2 सजा भी हो चुकी है। आरोपी ने सजा के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील पेश की थी लेकिन चौंकाने की बात यह है कि आरोपी 19 फरवरी 2016 से न्यायालय में पेश ही नहीं हुआ। जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह न्यायालय में पेश ना हो सके।

मामले में जिला अदालत ने आरोपी को हल हाल में न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए थे और आरोपी का गिरफ्तारी वारंट तामील ना होने पर दिल्ली में पदस्थ सीबीआई अधीक्षक को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश िदया था। न्यायालय के आदेश पर सीबीआई की टीम ने आरोपी शकील कुरैशी को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बेटे ने बताया कि पिता को 2010 में हृदयघात आया था जब से बीमार चल रहे थे और कहीं भी आना-जाना बंद हो गया था, इसी वजह से मामले की जानकारी नहीं हो सकी।

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भोपाल गैस हादसे का बड़ा गुनाहगार है शकील
शकील भोपाल गैस हादसे का एक बड़ा गुनाहगार है। गैस हादसे की रात शकील कार्बाइड फैक्ट्री में एमआईसी प्रोडेक्शन यूनिट में ऑपरेटर का काम देख रहा था। 7 जून 2010 को तत्कालीन सीजेएम मोहन प्रकाश तिवारी ने गैस त्रासदी मामले के आरोपी शकील सहित 7 लोगों को 2 साल जेल और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। भोपाल और इंदौर में रहने वाला शकील अपने 3 बेटों के साथ रातों-रात गायब हो गया।

Created On :   20 Feb 2020 6:47 AM GMT

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