CDR Case: रिजवान सिद्दीकी की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

CDR Case: Rizwan Siddiquis wife filed a petition in the High court
CDR Case: रिजवान सिद्दीकी की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
CDR Case: रिजवान सिद्दीकी की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह वकील रिजवान सिद्दीकी की गिरफ्तारी से जुड़ा सारा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। सिद्दीकी पर फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन की पत्नी का अवैध रुप से काल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) हासिल करने का आरोप है। इस मामले में वकील सिद्दीकी की पत्नी तस्नीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसी याचिका पर कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। याचिका में तस्नीम ने अपने पति की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। बता दें कि रिजवान सिद्दीकी को ठाणे पुलिस ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था।

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याचिका में सिद्दीकी की पत्नी ने दावा किया है कि पुलिस अधिकारी उसके पति के कार्यालय में बयान दर्ज करने आए थे। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। नियमानुसार सिर्फ संज्ञेय अपराध में ही पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। याचिका में सिद्दीकी की पत्नी ने कहा है कि पुलिस अवैध रुप से उनके पति को अपनी हिरासत में रखे हुए है, जो कि नियमों के खिलाफ है।

उधर, हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने दावा किया कि पुलिस सिद्दीकी को नोटिस देने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने नोटिस को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। मंगलवार को जस्टिस एससी धर्माधिकारी व जस्टिस प्रकाश नाईक की बेंच के सामने सिद्दीकी की पत्नी की ओर से दायर याचिका सुनवाई के लिए आयी। याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद बेंच ने सरकारी वकील को कहा कि वे अगली सुनवाई के दौरान सिद्दीकी की गिरफ्तारी से जुड़े सारे रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। बेंच ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   20 March 2018 11:47 PM IST

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