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केंद्रीय मंत्री ने सामान्य-पिछड़ा वर्ग को कहा रोहिंग्या, बोले- तुम्हारे बारे में क्या सोचना
डिजिटल डेस्क, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने गैर दलितों को रोहिंग्या कहते हुए विवादित बयान दिया है। वीरेंद्र कुमार ने एसटी/एससी एक्ट के मुद्दे पर कहा है कि गैर दलित रोहिंग्या है उनके बारे में क्या सोचना। इतना सुनने के बाद वहां मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और वे केंद्रीय मंत्री के विरोध में नारे लगाने लगे।
जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला छतरपुर जिले के नौगांव का है, जहां वीरेंद्र कुमार नवोदय विद्यालय के कार्यक्रम में रविवार को शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां ज्ञापन देने पहुंचे सपाक्स के सदस्यों ने मंत्रीजी को घेर लिया। नारेबाजी के बीच अपनी बात रखते हुए सपाक्स सदस्यों ने कहा कि मंत्री जी हमारे बारे में भी सोचिए। तभी तपाक से मंत्री ने कहा कि रोहिंग्या के बारे में क्या सोचना। इतना कहकर मंत्रीजी हंसने लगे और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्री के इस बयान की तीखी प्रतिक्रिया हो रही है।
सपाक्स के जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बुंदेला ने मंत्री के बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की है। बता दें कि सपाक्स संस्था सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है।
मामले का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है
बता दें कि इस मामले का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि सपाक्स सदस्य किस तरह से वीरेंद्र कुमार के आने का इंतजार कर रहे हैं। मंत्री जी के आने के बाद सपाक्स सदस्य अपनी बात रखते हुए भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। इसी दौरान मंत्री जी सपाक्स सदस्यों को रोहिंग्या कहते हुए हंसने लगते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। वहां मौजूद सपाक्स सदस्य इस बात का भारी विरोध करते हुए भी वीडियो में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।