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सड़क दुर्घटना में मारे गए CEO के परिजन को मिलेगा 4.5 करोड़ बीमा, हाईकोर्ट का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना में मारे गए रविंद्र कुलकर्णी के परिवारवालों को मुआवजे के रुप में साढे चार करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। दुर्घटना के वक्त कुलकर्णी सिंगापुर स्थित टाटा प्रिसायन इंडस्ट्री कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप में कार्यरत थे। दरअसल कुलकर्णी जून 2008 में अपने परिवार के साथ पांडिचेरी से कर्नाटक के बीच अपनी गाड़ी से सफर कर रहे थे तभी गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने उनकी गाड़ी को ठोकर मार दी थी।
इस हादसे में कुलकर्णी, उनके छोटे बेटे, पत्नी और ड्राईवर की मौत हो गई थी। इससे पहले पुणे के एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को कुलकर्णी के परिवारवालों को ढाई करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जबकि कुलकर्णी के अभिभावकों व बड़े बेेटे ने और मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बीमा कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका
न्यायमूर्ति आरएम सावंत व न्यायमूर्ति एनजे जामदार की खंडपीठ के सामने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कुलकर्णी के माता-पिता ने याचिका में दावा किया था कि उनकी उम्र 70 साल के उपर है जबकि कुलकर्णी के बेटे की उम्र 22 साल है। जब उनके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हुई तो उनका मासिक वेतन 11 हजार 153 सिंगापुर डालर था। अभिभावकों ने याचिका में कहा था कि उनका बेटा अकेला घर में कमानेवाला था। उसी पर पूरा परिवार अाश्रित था। वे लोग बेटे के निधन के चलते बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे है।
वहीं बीमा कंपनी ने दावा किया कि जिस कार ने कुलकर्णी की कार को टक्कर मारी थी, उसका ड्राइवर बहुत ज्यादा नशे में था। इसलिए सड़क दुर्घटना के लिए ड्राइवर जिम्मेदार था। इस लिए कंपनी के ऊपर सारी जिम्मेंदारी नहीं डाली जा सकती है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों तथा कुलकर्णी की आय व अन्य पहलूओं पर गौर करने के बाद ट्रिब्यूनल के आदेश में बदलाव करते हुए कुल साढे चार करोड़ रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया और कुलकर्णी के अभिभावकों की याचिका को मंजूर कर लिया।
Created On :   6 Dec 2018 9:39 PM IST